Waqf Amendment Bill: आदिवासी इलाके में अब नहीं क्रिएट कर सकेंगे वक्फ प्रॉपर्टी, सदन में रिजिजू बोले- आप जिद पर अड़े रहे तो नुकसान होगा
आदिवासी इलाके में अब नहीं क्रिएट कर सकेंगे वक्फ प्रॉपर्टी, Now you will not be able to create Waqf property in tribal areas
नई दिल्लीः Waqf Amendment Bill लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश हो गया है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को सदन में पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सबको बहुत डिटेल में जाने की कमेटी के बारे में कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार कमेटी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को मिलाकर बनी है। आज तक संसदीय इतिहास में इतनी व्यापक चर्चा नहीं हुई और समय इतना कभी नहीं दिया गया। जो-जो सदस्य इस कमेटी में थे, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। 97 लाख 27 हजार के करीब याचिकाएं आईं। ये सुझाव, एप्लीकेशन और मेमोरेंडम के रूप में थीं। कभी भी इससे ज्यादा संख्या में किसी बिल पर लोगों की याचिकाएं नहीं आईं। 284 डेलीगेशन ने कमेटी के सामने अपनी बात रखी और सुझाव दिए।
किरेन रिजिजू ने कहा कि मुसलमानों में भी जो वक्फ के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को गवर्न करना (चलाना) चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अगर ट्रस्ट के जरिए अपनी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें इजाजत है। आपके ट्रस्ट को चैरिटी कमिश्नर चलाता है। आप कैसे कह सकते हैं कि कमिश्नर मेरी जाति का होना चाहिए। इसी तरह वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, ये कैसे कह सकते हैं। इसका धार्मिक व्यवस्था से कुछ लेना-देना नहीं है। 2013 के बाद हमने कुछ बदलाव किए थे। कुछ ने शंकाएं जताई थीं। कुछ ने कहा कि सरकार मस्जिद-दरगाह छीन लेगी। मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीन लेंगे। हम किसी न किसी राज्य से आते हैं। ये राज्य सरकार को हमने अथॉरिटी दी है। जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है, जहां आप नमाज पढ़ते हैं, उस पर कोई दखलंदाजी नहीं होगी। ये किसी के अधिकारों का हनन कर प्रॉपर्टी छीनने का कानून नहीं है। कोर्ट में जिन प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा है, उस पर भी कुछ नहीं होगा। देश में CAA लागू हो गया है। किसी मुसलमान की नागरिकता छीनी गई, बताइए। आपने देशभर में घूम-घूमकर झूठ बोला। आज फिर लोगों को गुमराह करेंगे तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी। परिवार में पुरुष और महिला होते हैं। कोई भी मुसलमान जब वक्फ क्रिएट करता है तो सबसे पहले महिला का अधिकार सुरक्षित करना होगा। पहले वक्फ बना दिया और बच्चों-महिलाओं का अधिकार खत्म कर दिया जाता था। आप सिर्फ अपने 100% अधिकार वाली प्रॉपर्टी को वक्फ बना सकते हैं।
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रिजिजू ने कहा- आदिवासी इलाके में वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकेंगे
रिजिजू ने कहा कि कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी सरकारी जमीन और किसी विवादित जमीन का विवाद देखेगा। जब वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो किसी आदिवासी एरिया में जाकर नहीं कर सकते। यह बदलाव अहम है। वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होंगे। इसके केस जल्द खत्म किए जाएं। इनका कार्यकाल होगा। अगर वक्फ के ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं हैं तो अदालत जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड जो कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं तो मुतावली पहले 7 फीसदी देते थे, अब उसे 5 फीसदी कर दिया गया है।
रिजिजू ने कहा- आप जिद पर अड़े रहे तो नुकसान होगा
रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था। इस प्रावधान को हटा दिया गया है। किसी गरीब की जमीन अब नहीं जाएगी। इस प्रावधान का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ। आज हमारे पूरे देश की क्रिश्चियन कमेटी पुकार-पुकार के कह रही है कि वक्फ संशोधन बिल पास होना चाहिए। इसलिए कह रहा है कि वक्फ के सेक्शन 40 का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा था। मैं मानता हूं कि अभी भी आप जिद पर अड़े रहे, राजनीतिकरण पर डटे रहे तो नुकसान होगा। कांग्रेस के लिए कहना चाहता हूं। दूसरे लोग भी उनके चक्कर में न पड़ें।
रिजिजू ने श़ेर भी पढ़ा-
मेरी हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ।

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