दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम पर UAPA के तहत चलेगा केस, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी
दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम पर UAPA के तहत चलेगा केस, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी
नई दिल्ली। CAAऔर NRC को लेकर दिल्ली हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने बड़ा निर्णय किया है। गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत उमर खालिद और शरजील इमाम पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति दे दी है। बता दें कि केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में उमर खालिद को यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। कानून के अनुसार UAPA के तहत किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से पहले गृह मंत्रालय की मंजूरी लेना जरूरी होता है। अब बताया जा रहा है कि मंत्रालय ने करीब एक सप्ताह पहले ही ये मंजूरी दी है। जानकारी के अनुसार अब दिल्ली पुलिस जल्द ही उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।
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पुलिस ने उमर खालिद को 14 सितंबर को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी के कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से उनकी न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने की अर्जी लगाई गई थी।
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उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस की जांच में सभी तरह से सहयोग किया है। ऐसे में यह आरोप लगाकर कि उमर खालिद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई अर्जी गलत है।

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