2 बच्चियों से रेप के एक आरोपी को फांसी तो दूसरे को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा
One accused of raping 2 girls is hanged and the other sentenced to stay in jail till his last breath
Bihar Court decision on Rapists : पटना, बिहार। 10 साल की मासूम बच्ची से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में अररिया पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा दी है।
इससे पहले चार अक्टूबर को भी अदालत ने एक और मामले में 8 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी। दोनों ही ऐतिहासिक फैसले अपर जिला और सत्र न्यायाधीश-6 सह पॉक्सो मामले की कोर्ट के जज शशिकांत राय ने सुनाए हैं।
न्यायाधीश शशिकांत राय ने शुक्रवार को सिमराहा (फारबिसगंज) थाना केस संख्या-758/2019 और स्पेशल पॉक्सो केस संख्या-46/2019 में आरोपी 21 वर्षीय अमर कुमार को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर धारा 376 (डी)(बी), 302, 201 और धारा 4 पॉक्सो एक्ट- 2012 के अंतर्गत दोषी करार दिया।
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साथ ही जमानत से इनकार करते हुए फांसी की सजा दी है। कोर्ट ने धारा 376 (डी)(बी) और धारा 302 के तहत फांसी की सजा का आदेश दिया है।
इसके अलावा आईपीसी की धारा 201 के तहत तीन साल का सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये का जुर्माना किया है। ये नहीं देने पर 10 दिन की अतिरिक्त साधारण सजा मुकर्रर की है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता की मां को विक्टिम कंपनसेशन फंड से दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया है। मृत बच्ची की नानी की दर्ज कराई गई शिकायत के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
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दर्ज कराई गई एफआईआर में मृत बच्ची की नानी ने केस दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि बच्ची मेला देखने गई थी, जब भारी भीड़ से वो गायब हो गई। बाद में बच्ची का शव मिला था। जांच के बाद बच्ची से हैवानियत का पता चला।

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