19 मई के बाद ही देख पाएंगे बायोपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को रखा बरकरार

19 मई के बाद ही देख पाएंगे बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी', सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को रखा बरकरार

19 मई के बाद ही देख पाएंगे बायोपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को रखा बरकरार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:01 pm IST
Published Date: April 26, 2019 9:46 am IST

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने बायोपिक फ़िल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज पर किसी भी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव तक फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के फैसले को जारी रखा है। फैसला आने के बाद चुनाव आयोग ने फिर इस बात को दोहराया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने का उसका निर्णय सही और वैध है।

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चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि अगर चुनाव के दौरान इस फिल्म को रिलीज किया गया तो एक विशेष राजनीतिक दल को इसका लाभ मिल सकता है। फिल्म को लेकर कोर्ट का कहना है कि आयोग का यह फैसला सही है कि 19 मई को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के बाद फिल्म को रिलीज किया जाए। इसके पहले चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी,उसमें उल्लेख किया गया था कि फिल्म बायोपिक कम हैजियोग्राफी ज्यादा है,जिसमें पात्र को जीवन को संत की भांति दिखाया गया है।

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