बलात्कारियों को नपुंसक बनाने कानून हुआ वापस, विरोध के बाद बैकफुट पर आई इस देश की सरकार

बलात्कारियों को नपुंसक बनाने कानून हुआ वापस, विरोध के बाद बैकफुट पर आई इस देश की सरकारPakistan govt removes impotence provision from rape law

  •  
  • Publish Date - November 19, 2021 / 08:58 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:20 PM IST

इस्लामबाद: govt removes impotence provision पाकिस्तान सरकार ने पीछे हटते हुए आदतन बलात्कारियों को रासायनिक तरीकों से नपुंसक बनाए जाने के विवादास्पद प्रावधान को नए कानून से हटा दिया है क्योंकि ‘काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी’ (सीआईआई) ने ऐसी सजा पर आपत्ति जताते हुए इसे ‘गैर-इस्लामिक’ करार दिया था। इससे पहले संसद ने नए कानून को मंजूरी दी थी जिसका मकसद दोषसिद्धि में तेजी लाना और अपराधियों को सख्त सजा देना था। बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2021 विधेयक को 33 अन्य विधेयकों के साथ पारित कर दिया गया था।

Read More: किसानों के सत्याग्रह ने अहंकार को झुकाया, दोबारा ‘दुस्साहस’ नहीं करें प्रधानमंत्री, कृषि कानूनों की वापसी पर बोले राहुल गांधी 

govt removes impotence provision कानून और न्याय संबंधी संसदीय सचिव मलीका बोखारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीआईआई द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद इस खंड को हटा दिया गया। सीआईआई पाकिस्तान का एक संवैधानिक निकाय है जो सरकार तथा संसद को इस्लामी मुद्दों पर कानूनी सलाह देता है। इस्लामाबाद में कानून मंत्री फरोग नसीम के साथ मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीआईआई ने बलात्कारियों को रासायनिक तरीकों से नपुंसक बनाए जाने की सजा को ‘गैर-इस्लामी’ करार दिया था। आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान में यौन उत्पीड़न या बलात्कार के चार प्रतिशत से भी कम मामलों में दोषसिद्धि होती है।

Read More: सीएम भूपेश बघेल ने इस विभाग के कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, DA के साथ बोनस देने का किया ऐलान