थरुर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

थरुर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

थरुर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
Modified Date: November 29, 2022 / 08:53 pm IST
Published Date: July 4, 2018 10:08 am IST

नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आरोपी बनाए गए शशि थरुर की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अपना फैसला गुरुवार को सुना सकती है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान थरुर की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि थरुर सांसद हैं और उन्हें जब भी जांच के लिए बुलावा आया है, वे जरुर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने धारा 498a के तहत चार्जशीट फाइल की है। इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

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इसका विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि हमें थरूर की कस्टडी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले के गवाह विटनेस बजरंगी और नारायण अभी भी आरोपी थरूर के यहां काम करते हैं। ऐस में वे उन्‍हें प्रभावित कर सकते हैं

बता दें कि सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में उनके पति शशि थरूर को सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी माना है। थरुर पर जो धारा लगाई गई है उसके अनुसार उन्हें 498ए के तहत भी सजा हो सकती है


वेब डेस्क, IBC24


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