नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए जरूरी संस्थानिक पृथक-वास में रहना होगा।
दिल्ली सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक आदेश में यह बात कही गई।
आदेश में कहा गया है कि हालांकि जो लोग कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं या जिनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ‘नेगेटिव’ हो, उन्हें सात दिन के गृह पृथक-वास में रहना होगा। लेकिन, यह रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने आदेश में कहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रामक स्वरूप का पता चला है और इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है।
डीडीएमए ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से विमान, ट्रेनों, बसों या कारों से आने वाले लोगों के संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की जरूरत है।
आदेश में कहा गया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए संबंधित जिलाधिकारी द्वारा शुरू किए गए सरकारी पृथक-वास या भुगतान वाले पृथक-वास में रहना होगा।
होटल, अतिथि गृहों से भी दोनों राज्यों से आने वाले लोगों के संबंध में आदेश का पालन करने को कहा गया है।
भाषा आशीष नेत्रपाल
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