नयी दिल्ली, 16 जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय में बृहस्पतिवार को एक जनहित याचिका दायर कर महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारों को नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन को क्रमश: बेनामी संपत्ति और धनशोधन के मामले में कथित संलिप्तता को लेकर बर्खास्त करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया है।
याचिका में केंद्र को यह घोषित करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है कि एक मंत्री, जो न केवल एक लोकसेवक है, बल्कि एक विधायक/सांसद भी है, को आईएएस अधिकारियों सहित लोक सेवकों की तरह दो दिन की न्यायिक हिरासत के बाद पद पर रहने से अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
यह याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर की है।
दिल्ली और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के अलावा, याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय, निर्वाचन आयोग और विधि आयोग को पक्ष बनाया गया है।
इसमें कहा गया है, ‘महाराष्ट्र सरकार को कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को बर्खास्त करने के लिए निर्देश दिया जाए, जिन्हें दाऊद इब्राहिम से जुड़े काले धन, बेनामी संपत्ति, धनशोधन और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में 23 फरवरी, 2022 को गिरफ्तार किया गया था।’
याचिका में जैन को बर्खास्त करने के लिए दिल्ली सरकार को भी इसी तरह का निर्देश देने आग्रह किया गया है।
भाषा
नेत्रपाल नरेश
नरेश