2 सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
2 सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
जबलपुर। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जबलपुर हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है दो सीटों से एक प्रत्याशी द्वारा चुनाव लड़ने के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में कानून को बदलने की राहत चाही गई थी। जिस पर अदालत ने कहा है सरकार को कानून बदलने के संबंध में आदेश देना हाईकोर्ट का अधिकार नहीं है हाईकोर्ट विधायिका को कानून में संशोधन के निर्देश नहीं दे सकता। लिहाजा हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
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बता दें कि बुरहानपुर के बालचंद शिदें की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि मार्च 2015 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 255वी रिपोर्ट में कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 35 को बदला जाए ताकि एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव ना लड़ सके। राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एक व्यक्ति दो सीटों से लड़ता है और यदि दोनों सीटों पर चुनाव जीतता है तो उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है जिससे उस सीट पर फिर से उप चुनाव कराए जाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार पर खर्च का बोझ तो पड़ता ही है दूसरी समस्याएं भी सामने आती हैं। लिहाजा जनप्रतिनिधित्व कानून को बदलने के लिए सरकार को निर्देश दिए जाएं।
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मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले पर सरकार को कानून बदलने के संबंध में हाईकोर्ट निर्देश नहीं दे सकता। यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लिहाजा हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।
वेब डेस्क, IBC24

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