पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए बुरी खबर, 60 फीसदी ही निकाल पाएंगे पीएफ की रकम

पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए बुरी खबर, 60 फीसदी ही निकाल पाएंगे पीएफ की रकम

पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए बुरी खबर, 60 फीसदी ही निकाल पाएंगे पीएफ की रकम
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: June 21, 2018 6:50 am IST

नई दिल्ली। पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए बुरी खबर है। आप पीएफ खाते से पूरी रकम नहीं निकाल सकेंगे। दरअसल ईपीएफओ नियमों में कुछ बदलाव कर रहा है। जिसके तहत पीएफ से 60 फीसदी रकम की  निकासी हो पाएगी। यह नियम नौकरी चले जाने की स्थिति में लागू होता है। नौकरी जाने के बाद भी आप पीएफ खाते से पूरी रकम नहीं निकाल पाएंगे।

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ईपीएफओ ने प्रस्‍ताव दिया है कि जो लोग प्राइवेट सेक्‍टर में काम करते हैं और फॉर्मल सेक्‍टर के हिस्‍से हैं, उन्‍हें कुल जमा राशि का महज 60 फीसदी निकालने की ही अनुमति दी जाए। इस प्रस्‍ताव का मकसद पीएफ सब्‍सक्राइबर्स की सदस्‍यता बनाए रखना और बेरोजगारी के दौरान सोशल सिक्‍युरिटी से जुड़ी उनकी जरूरतों को पूरा करना है।

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हालांकि कानूनी एक्‍सपर्ट्स का मानना है कि ईपीएफओ के इस प्रस्‍ताव पर कानूनी विवाद छिड़ सकता है, क्‍योंकि बड़ी संख्‍या में लोग पूरी रकम निकालना चाहते हैं। कुछ मामलों में एंप्लॉयी को पिछले संगठन की तीन महीने की सैलरी के बराबर रकम ही पीएफ अकाउंट से निकालने की अनुमति दी जा सकती है। हालां‍कि इसके लिए आवेदन वे नौकरी जाने के कम से कम एक महीने बाद ही कर सकते हैं।

 

वेब डेस्क, IBC24

 


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