Sex in Love Affair is Not Rape: प्रेम प्रसंग में शारीरिक संबंध रेप नहीं…लेकिन ये 7 हालात जिनकी वहज से जा सकते हैं जेल
Sex in love affair is not rape: अगर लड़की नाबालिग है तो उसकी सहमति से बनाए गए संबंध को भी रेप ही माना जाता है, कानूनन सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल तय है।
Jaunpur Crime News
Sex in love affair is not rape: प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि लंबे समय तक प्रेम प्रसंग में रहने के दौरान बने शारीरिक संबंध को रेप के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, जिन्हें रेप माना जाता है और उनकी बुनियाद पर सजा हो सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लव अफेयर के दौरान लंबे समय तक बना शारीरिक संबंध रेप के दायरे में नहीं आता, भले ही पुरुष किसी कारण से महिला से शादी करने से इनकार कर दें। दरअसल, रेप के आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा, आरोपी और पीड़िता के बीच लंबे समय से संबंध थे और पीड़िता के साथ-साथ उसके परिवार वालों को भी इस रिश्ते के बारे में पता था, इसलिए इस तरह के रिश्ते के टूटने के बाद इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है।
Sex in Love Affair is Not Rape:आरोपी और पीड़िता 15 साल से एक-दूसरे को जानते थे, और आठ साल से भी ज्यादा लंबे वक्त से शारीरिक संबंध थे, इसमें पीड़िता की सहमति थी और उसके इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं था।
कब माना जाता है रेप?
किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप कब माना जाएगा? इसका जिक्र इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 375 में किया गया है, इसमें 7 ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप माना जाता है।
1. महिला की इच्छा के बगैर संबंध बनाया गया हो।
2. महिला की सहमति के बिना संबंध बनाया गया हो।
3. अगर महिला को मौत या नुकसान पहुंचाने या किसी और का डर दिखाकर उससे सहमति लेकर संबंध बनाए गए हों।
4. अगर किसी महिला से शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए हों।
5. संबंध तब बनाए गए हों, जब किसी महिला की मानसिक स्थिति ठीक न हो या उसे कोई नशीला पदार्थ दिया गया हो या फिर महिला सहमति देने के नतीजों को समझने की स्थिति में न हो।
6. 18 साल से कम उम्र की महिला से संबंध बनाए गए हों, फिर भले ही उसकी मर्जी और सहमति ही क्यों न हो।
7. ऐसे वक्त संबंध बनाए हों, जब वो महिला सहमति देने की स्थिति में न हो।
ऐसे क्या होगी सजा?
आईपीसी की धारा 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है, दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है।
सहमति से संबंध बनाना रेप कब?
अगर लड़की नाबालिग है तो उसकी सहमति से बनाए गए संबंध को भी रेप ही माना जाता है, कानूनन सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल तय है।
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