प्लास्टिक से बनी कलम क्या कचरा प्रबंधन नियम के तहत आती है : हरित अधिकरण ने सरकार से पूछा
प्लास्टिक से बनी कलम क्या कचरा प्रबंधन नियम के तहत आती है : हरित अधिकरण ने सरकार से पूछा
नयी दिल्ली, 15 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण मंत्रालय और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे एक रिपोर्ट में बताएं कि प्लास्टिक से बनने वाली कलम (पेन) प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2018 के तहत आती है या नहीं।
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेखांकित कि मामला अभी नहीं सुलझा और उन्होंने 14 अक्टूबर तक इस मामले में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
दरअसल प्रदूषण बोर्ड ने अधिकरण को बताया कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2018 के तहत सिर्फ कई परतों वाली प्लास्टिक शीट, पैकेट और पॉलीथीन आदि आने हैं, पेन या प्लास्टिक से बनी अन्य वस्तुएं इसके तहत नहीं आती हैं। इसी आधार पर अधिकरण ने उक्त रिपोर्ट मांगी है।
प्रदूषण बोर्ड ने कहा कि इस संबंध में पर्यावरण मंत्रालय काम कर रहा है। वहीं मंत्रालय ने बताया कि वे कलम सहित प्लास्टिक की अन्य सभी वस्तुओं को नियम के तहत लाने की कार्रवाई कर रहे हैं।
भाषा अर्पणा शाहिद
शाहिद

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