नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि शहर की प्रत्येक अदालत में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की फाइबर लाइन बिछाने के लिए केंद्र और आम आदमी पार्टी सरकार को निर्देश देने संबंधी याचिका पर वह अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।
याचिका में कहा गया है कि महामारी के दौरान प्रभावी रूप से मामलों की सुनवाई हो सके इसके लिए तेज गति वाली इंटरनेट सेवा सुनिश्चित करने के वास्ते फाइबर लाइन बिछाई जानी चाहिए।
याचिका न्यायमूर्ति नवीन चावला के सामने आई थी जिन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका जैसी है।
उन्होंने उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मामले को 12 अक्टूबर को उचित पीठ के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
याचिका, वकील सत्यनारायण शर्मा द्वारा दाखिल की गई थी।
शर्मा का कहना है कि इंटरनेट की धीमी गति और अवसंरचना की कमी के कारण राष्ट्रीय राजधानी के अधिकांश अदालत परिसरों में न्यायाधीशों और वकीलों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां हर जगह पर्याप्त सिग्नल या इंटरनेट सुविधा नहीं दे रही हैं।
भाषा यश माधव
माधव
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