पीएमएलए अदालत ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की

पीएमएलए अदालत ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की

पीएमएलए अदालत ने धनशोधन मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की
Modified Date: March 12, 2026 / 10:37 pm IST
Published Date: March 12, 2026 10:37 pm IST

अहमदाबाद, 12 मार्च (भाषा) यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने बृहस्पतिवार को आईएएस अधिकारी और सुरेंद्रनगर के पूर्व कलेक्टर राजेंद्रकुमार पटेल की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। पटेल को जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिश्वतखोरी से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश के.एम. सोजित्रा की अदालत ने कहा कि वह 2015 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पटेल द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है।

शिकायत और मामले के दस्तावेजों से सामने आए साक्ष्यों की प्रकृति पर विचार करने के बाद, अदालत ने कहा कि “यह प्रथम दृष्टया राय नहीं बना सकती कि आवेदक धन शोधन के अपराध को करने/उसमें लिप्त होने का दोषी नहीं है”।

पीएमएलए के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज होने के बाद ईडी ने पटेल, उप मामलतदार, चंद्रसिंह मोरी और अन्य लोगों से जुड़े कथित धन शोधन के मामले की जांच की।

अदालत ने शिकायत पर गौर किया और पाया कि प्रथम दृष्टया इससे पता चलता है कि आईएएस अधिकारी ने ‘हिसाब’ शीट, पीएमएलए अधिनियम की धारा 50 के तहत दर्ज सह-आरोपियों के बयानों और डिजिटल रिकॉर्ड के अनुसार रिश्वत के रूप में 3.12 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।

भाषा प्रशांत पवनेश

पवनेश


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