प्रद्युम्न मर्डर केस के आरोपी कंडक्टर अशोक को मिली जमानत

प्रद्युम्न मर्डर केस के आरोपी कंडक्टर अशोक को मिली जमानत

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  • Publish Date - November 21, 2017 / 10:04 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

नई दिल्ली। गुरूग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के नाबालिक छात्र प्रद्युम्न मर्डर केस में गुरूग्राम डिस्ट्रीक्ट कोर्ट ने आरोपी कंडक्टर को संदेह का लाभ देते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जमानत दे दी।



आरोपी के वकील अनिल शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने पाया कि सीबीआई और हरियाणा पुलिस की जांच में कई असमानताएं है। जिसके बल पर आरोपी कंडक्टर अशोक को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने 50,000 की जमातन राशि पर जमानत दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अशोक से कहा कि यह जीवन और मृत्यु की बात है इसलिए 50,000 रूपए के बांड के साथ जमानत की अनुमति देते है।

जिसका आधार हरियाणा पुलिस और सीबीआई की जांच में अलग-अलग तथ्यों को पेश करना बताया गया। 

 

अमन वर्मा, IBC24