प्रज्वल रेवन्ना ने बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि को अदालत में चुनौती दी

प्रज्वल रेवन्ना ने बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि को अदालत में चुनौती दी

प्रज्वल रेवन्ना ने बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि को अदालत में चुनौती दी
Modified Date: September 30, 2025 / 12:53 pm IST
Published Date: September 30, 2025 12:53 pm IST

बेंगलुरु, 30 सितंबर (भाषा) जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने बलात्कार के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।

पिछले महीने रेवन्ना को दोषी ठहराने वाली एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज, यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में उन्हें शेष जीवन के कारावास की सजा सुनाई थी और जुर्माना भी लगाया था।

सांसदों/विधायकों के मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने दो अगस्त को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी रेवन्ना को सजा सुनाई थी। उन्होंने उन पर कुल 11.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और कहा था कि इस जुर्माने की राशि में से 11.25 लाख रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

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जर्मनी से लौटने के बाद पिछले साल मई में गिरफ्तार किए गए रेवन्ना कई आधारों पर फैसले को चुनौती दे रहे हैं, जिनमें पीड़िता की गवाही में विरोधाभास और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों में विसंगतियां शामिल हैं।

जिस मामले में प्रज्वल को सजा सुनाई गई है, वह 48 वर्षीय महिला से जुड़ा है, जो पूर्व सांसद के परिवार के हसन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित गन्निकाडा फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी। 2021 में हसन फार्म हाउस और बेंगलुरु आवास पर, उसके साथ कथित तौर पर दो बार बलात्कार किया गया था और इस कृत्य को आरोपी ने अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था।

निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराने के लिए वीडियो फुटेज, बालों के डीएनए और पीड़िता के कपड़ों पर पाए गए जैविक निशान सहित कई सबूतों का सहारा लिया था।

अपनी याचिका में, रेवन्ना ने तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता का बयान उसकी पुलिस शिकायत से मेल नहीं खाता। उन्होंने कुछ सबूतों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए हैं।

उनकी याचिका में शिकायत दर्ज करने में देरी और इस तथ्य का हवाला दिया गया है कि पीड़िता ने बाद में 2023 में उसी फार्महाउस में एक गृह प्रवेश समारोह में भाग लिया था।

बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे रेवन्ना के खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं और एसआईटी को मामलों की जांच का काम सौंपा गया है।

ये मामले तब सामने आए जब 26 अप्रैल, 2024 को होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले हसन में कथित तौर पर रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो वाले पेन-ड्राइव जारी किए गए।

भाषा वैभव मनीषा

मनीषा


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