UCC विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के UCC बिल को दी मंजूरी, जल्द जारी होगी अधिसूचना

President Murmu approves Uttarakhand's UCC Bill: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

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  • Publish Date - March 14, 2024 / 09:43 AM IST,
    Updated On - March 14, 2024 / 09:46 AM IST

दिल्ली। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के UCC बिल को मंजूरी दे दी है। बता दें कि 6 फरवरी को विधानसभा में ध्वनिमत से यूसीसी विधेयक पारित हुआ था।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

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सरकार जल्द इसकी अधिसूचना जारी करेगी। उसी दिन से यह कानून लागू हो जाएगा। सरकार ने इस कानून की नियमावली तय करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

यूसीसी को लागू करने के लिए 5 सदस्यी कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी इस कानून के लिए लागू करने के लिए नियम तय करेगी। इस कमेटी में पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा और उत्तराखंड के स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा शामिल हैं। इसी कमेटी के ऊपर इसके नियम और उप नियम तय करने की जिम्मेदारी होगी।

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President Murmu approves Uttarakhand’s UCC Bill