बच्चा पैदा करने के लिए कैदी ने मांगी पैरोल, उम्रकैद की सजा काट रहा शख्स, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
Prisoner sought parole for having a child: बच्चा पैदा करने के लिए कैदी ने मांगी पैरोल, उम्रकैद की सजा काट रहा शख्स
Prisoner sought parole for having a child: नई दिल्ली। राजस्थान हाईकोर्ट में बड़ा अजीब मामला सामने आया है। जहां जेल में बंद एक कैदी ने संतान पैदा करने के लिए 15 दिन की पैरोल की मांग की है। जिसके बाद कैदी को पैरोल देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो वहीं शीर्ष अदालत सुनवाई करने के लिए तैयार भी हो गया है। इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। बता दें कि जो कैदी पैरोल मांग रहा है वह जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
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पत्नी ने मांगा ‘संतान पैदा करने का अधिकार’
Prisoner sought parole for having a child: दरअसल, इस साल अप्रैल में एक कैदी की पत्नी ने अपने ‘संतान पैदा करने के अधिकार’ का जिक्र करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ से पति की रिहाई की मांग की थी। राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले के बाद बच्चा पैदा करने के नाम पर पैरोल मांगने वालों की बाढ़ आ गई है। हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में न्यायाधीश संदीप मेहता व फरजंद अली की खंडपीठ ने एक बंदी की पत्नी की याचिका पर अजमेर जेल में बंद उसके पति को बच्चा पैदा करने के लिए 15 दिन की पैरोल देने का फैसला किया था। गौरतलब है कि बच्चा पैदा करने के नाम पर पैरोल देने का कोई प्रावधान भी नहीं है।
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उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी
Prisoner sought parole for having a child: रबारियों की ढाणी भीलवाड़ा के 34 साल के नंदलाल को एडीजे कोर्ट भीलवाड़ा ने 6 फरवरी 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तब से वह अजमेर की जेल में बंद है। 18 मई 2021 को उसे 20 दिन की पैरोल मिली थी। उसके बाद वह निर्धारित तिथि को लौट आया था। जिसके बाद उसकी पत्नी ने अजमेर कलेक्टर, पैरोल कमेटी के चेयरमैन को अर्जी दी। कलेक्टर ने अर्जी पर कुछ नहीं किया तो पत्नी हाईकोर्ट पहुंच गई। पत्नी का कहना है कि उने कोई अपराध नहीं किया है तो उससे सजा क्यों दी जा रही है। आगे उसने कहा की वह अपनी शादी से खुश है लेकिन वह अब मां बनना चाहती है। क्या संतान पैदा करने के लिए कैदी को पैरोल दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगा।

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