निजी स्कूल को कोरोना में शिक्षकों की सैलरी काटना पड़ा भारी, हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षक
Private school had to cut the salary of teachers in Corona heavily, teachers reached High Court
Private school teachers reached High Court
नई दिल्ली। कोरोना काल में दिल्ली के एक निजी स्कूल के शिक्षकों की सैलरी आधी करने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है।
दिल्ली स्थित रविंद्र पब्लिक स्कूल की पांच शिक्षिकाएं और एक शिक्षक ने कोरोना के नाम पर तनख्वाह घटाने को लेकर स्कूल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है,जिसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस वी के राव ने स्कूल प्रबंधन और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को नोटिस जारी किया है।
पढ़ें- डेढ़ सौ रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास, 300 स्टेशन हाई स्पीड कॉरिडोर से जुड़ेंगे
शिक्षकों की ओर से याचिका दायर करने वाले एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने बताया कि शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस पी के राव ने स्कूल को सभी शिक्षकों को छठे और सातवें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी देने की बात कही है साथ ही डोओई को निर्देश दिया है कि अगर स्कूल ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए. वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टबर को होगी।
पढ़ें- NCB का सीक्रेट ऑपरेशन: शिप में चल रही रेव पार्टी पर मारा छापा, बॉलीवुड एक्टर के बेटे समेत 8 गिरफ्तार
पीतमपुरा स्थित रविंद्र पब्लिक स्कूल के इन छह शिक्षकों की ओर से कहा गया कि स्कूल ने कोरोना के नाम पर अप्रैल 2020 में गैरकानूनी रूप से इनकी सैलरी 70 हजार से घटाकर 40 हजार कर दी। वहीं मई में इसे भी घटाकर 30 हजार रुपये प्रति महीने कर दिया गया, जबकि मार्च 2020 तक इन सभी को पूरी सैलरी दी जा रही थी।
पढ़ें- पौधों से निकल रही संगीत, सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा ये वीडियो.. आप भी देखें
शिक्षकों ने कहा कि इस संबंध में प्रबंधन से बातचीत करने पर बिना कोई जायज कारण बताए कोरोना महामारी के कारण सैलरी काटने की बात कही गई।

Facebook



