जम्म कश्मीर में यूएपीए के तहत संपत्ति कुर्क की गयी

जम्म कश्मीर में यूएपीए के तहत संपत्ति कुर्क की गयी

जम्म कश्मीर में यूएपीए के तहत संपत्ति कुर्क की गयी
Modified Date: September 23, 2026 / 12:59 pm IST
Published Date: September 23, 2026 12:59 pm IST

श्रीनगर, 23 सितंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस ने बुधवार को आतंकवाद से जुड़े एक मामले में अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक रिहायशी संपत्ति को कुर्क किया।

एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उत्तरी कश्मीर जिले में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 25 के तहत इस आवासीय संपत्ति को कुर्क किया गया ।

उन्होंने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति में शीरी के नंबलन गांव में स्थित दो-मंजिला एक रिहायशी मकान शामिल है, जो आरोपी एजाज अहमद गनी का है।

प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान, प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि इस संपत्ति का इस्तेमाल आतंकवादियों को पनाह देने और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने तथा आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने के लिए किया गया था, जिसके कारण यूएपीए के संबंधित प्रावधान लगाये गये हैं।

उन्होंने कहा कि यह कुर्की पुलिस महानिदेशक से जरूरी मंजूरी लेने के बाद की गई।

प्रवक्ता ने बताया कि संपत्ति पर एक सार्वजनिक सूचना भी लगाई गई, जिसमें इसकी बिक्री, हस्तांतरण, लीज, गिरवी रखने या किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने पर रोक लगाई गई है।

उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई बारामूला पुलिस की उन लगातार कोशिशों का हिस्सा है, जिनका मकसद आतंकी नेटवर्क के जरूरी सहयोग तंत्र को रोकना और खत्म करना तथा आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने वाले लोगों और संपत्तियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करना है।

भाषा राजकुमार मनीषा

मनीषा


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