अभियोजन पक्ष ‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाला मामले में नौ से 28 मार्च तक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा : अदालत

अभियोजन पक्ष ‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाला मामले में नौ से 28 मार्च तक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा : अदालत

अभियोजन पक्ष ‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाला मामले में नौ से 28 मार्च तक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा : अदालत
Modified Date: January 29, 2026 / 10:16 pm IST
Published Date: January 29, 2026 10:16 pm IST

नयी दिल्ली, 29 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि अभियोजन पक्ष पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और अन्य लोगों से जुड़े कथित ‘नौकरी के बदले जमीन घोटाले’ में नौ से 28 मार्च के बीच अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। मामले को औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

अदालत ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तथा कुछ अन्य लोगों को औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए एक से 28 फरवरी के बीच व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी।

अदालत ने नौ जनवरी को लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने आरोप-पत्र में कुल 103 लोगों को नामजद किया था, जिसमें से अदालत ने 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं और 52 अन्य को आरोपमुक्त कर दिया है, जबकि पांच लोगों की मौत हो चुकी है।

अदालत ने बृहस्पतिवार को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को उनके वकीलों की दलीलें सुनने के बाद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी।

सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं और उन्होंने आरोपों से इनकार किया।

भाषा

धीरज सुरेश

सुरेश


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