पंजाब मंत्रिमंडल ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए विधेयक को मंजूरी दी

पंजाब मंत्रिमंडल ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए विधेयक को मंजूरी दी

पंजाब मंत्रिमंडल ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए विधेयक को मंजूरी दी
Modified Date: August 5, 2026 / 10:06 pm IST
Published Date: August 5, 2026 10:06 pm IST

चंडीगढ़, पांच अगस्त (भाषा) पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को पेड़ों की सुरक्षा, हरियाली बनाए रखने, पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने और प्रदूषण को रोकने के लिए एक बिधेयक को मंजूरी दी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब पेड़ संरक्षण विधेयक, 2026’ को भी मंज़ूरी दे दी है। इसका मकसद पंजाब में हरियाली बनाए रखकर पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पेड़ कटने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए एक संस्थागत व्यवस्था बनाना और मिट्टी का संरक्षण करना है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल की बैठक हुई।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संवाददाताओं से कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है और ऐसे समय में पर्यावरण की रक्षा करना बेहद जरूरी हो गया है।

उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति एक पेड़ काटता है, तो उसे उसकी भरपाई के लिए 10 पेड़ लगाने होंगे।

चीमा ने कहा कि जो लोग इस कानून का उल्लंघन करेंगे, उन पर पहली बार उल्लंघन करने पर प्रति पेड़ 10,000 रुपये, दूसरी बार 35,000 रुपये और तीसरी बार 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

भाषा

शुभम दिलीप

दिलीप


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