पंजाब सरकार ने बेअदबी कानून में संशोधन को मंजूरी दी, सजा और कड़ी होगी

पंजाब सरकार ने बेअदबी कानून में संशोधन को मंजूरी दी, सजा और कड़ी होगी

पंजाब सरकार ने बेअदबी कानून में संशोधन को मंजूरी दी, सजा और कड़ी होगी
Modified Date: April 11, 2026 / 06:32 pm IST
Published Date: April 11, 2026 6:32 pm IST

चंडीगढ़, 11 अप्रैल (भाषा) पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को बेअदबी से संबंधित कानून में कड़े संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसमें आजीवन कारावास समेत और कठोर सजाओं का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी गई, जिसमें ‘बेअदबी’ की घटनाओं को रोकने और गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आजीवन कारावास सहित दंड बढ़ाने का प्रस्ताव है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह कदम अतीत में हुई बेअदबी की उन घटनाओं के मद्देनजर उठाया गया है, जिनसे जनभावना को ठेस पहुंची है और सांप्रदायिक सद्भाव भंग हुआ है।

इसमें कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 के मौजूदा प्रावधानों में पर्याप्त कठोर दंड का प्रावधान नहीं है।

संशोधित बेअदबी कानून सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने राज्य भर के लगभग 11,500 गांवों में लागू किए जाने वाले सौर स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसके तहत लगभग तीन लाख बत्तियां लगाई जाएंगी।

यह योजना स्वैच्छिक भागीदारी के आधार पर चलाई जाएगी, जिसमें 70 प्रतिशत वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा और 30 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाएगी।

इस कार्यक्रम को पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और इसका उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ सुरक्षा में सुधार करना है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए।

मंत्रिमंडल ने पहली बार पंजाब में पुरुष एशियाई हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी 2026 की मेजबानी को भी मंजूरी दे दी है। यह आयोजन हॉकी इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

भाषा प्रशांत दिलीप

दिलीप


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