पंजाब सरकार ने अदालत से अमृतपाल को असम जेल में ही रखने का अनुरोध किया

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पंजाब सरकार ने अदालत से अमृतपाल को असम जेल में ही रखने का अनुरोध किया

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  • Publish Date - April 17, 2026 / 01:14 AM IST,
    Updated On - April 17, 2026 / 01:14 AM IST

चंडीगढ़, 16 अप्रैल (भाषा) पंजाब सरकार ने बृहस्पतिवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक नयी याचिका दायर कर खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल में ही रखने का अनुरोध किया क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत उनकी हिरासत 22 अप्रैल को समाप्त हो रही है।

अमृतपाल को वर्ष 2023 में अजनाला थाने पर हमले के मामले में असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है।

नवीनतम याचिका में पंजाब सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश शील नागू की पीठ को बताया कि राज्य खुफिया सूचनाओं और सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर अमृतपाल को गिरफ्तार कर उनकी हिरासत डिब्रूगढ़ जेल में ही जारी रखना चाहता है।

अमृतपाल के वकील इमान सिंह खारा ने कहा कि राज्य सरकार ने याचिका में सांसद को असम की जेल में ही रखने का अनुरोध किया है।

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

अमृतपाल अप्रैल 2023 से एनएसए के तहत निरुद्ध हैं और उनकी वर्तमान हिरासत 22 अप्रैल को समाप्त हो रही है।

वहीं, एक अलग आदेश में उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अमृतपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अप्रैल 2025 में पंजाब सरकार द्वारा एनएसए के तहत जारी तीसरे हिरासत आदेश को चुनौती दी थी।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित निवारक हिरासत का आदेश न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है और इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।

भाषा

खारी नेत्रपाल

नेत्रपाल