पंजाब पंचायत चुनाव: एसईसी ने बकाया न होने के प्रमाण के संबंध में जारी किए निर्देश

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पंजाब पंचायत चुनाव: एसईसी ने बकाया न होने के प्रमाण के संबंध में जारी किए निर्देश

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  • Publish Date - September 30, 2024 / 12:01 AM IST,
    Updated On - September 30, 2024 / 12:01 AM IST

चंडीगढ़, 29 सितंबर (भाषा) आगामी पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, पंजाब राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने रविवार को कहा कि यदि कोई उम्मीदवार बकाया न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ है, तो वह एक हलफनामा प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें कहा गया हो कि कोई सरकारी बकाया लंबित नहीं है।

पंजाब में 15 अक्टूबर को ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे।

राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने रविवार को कहा कि आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जहां भी नामांकन पत्रों के साथ कोई बकाया प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है और यदि कोई उम्मीदवार ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उम्मीदवार एक हलफनामा दायर कर स्पष्ट रूप से बता सकता है कि उस पर संबंधित प्राधिकरण का कोई भी बकाया नहीं है।

भाषा योगेश सुरेश

सुरेश