पंजाब: पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा

पंजाब: पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - April 1, 2025 / 12:15 PM IST,
    Updated On - April 1, 2025 / 12:15 PM IST

चंडीगढ़, एक अप्रैल (भाषा) पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के बलात्कार के एक मामले में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) विक्रांत कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

बजिन्दर को 28 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया।

यह मामला 2018 में जीरकपुर थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

मंगलवार को फैसला सुनाए जाने से पहले अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

भाषा सिम्मी सुरभि

सुरभि