पासपोर्ट मामले में राहुल गांधी को मिली राहत, कोर्ट ने 10 की जगह दी 3 साल की NOC

Rahul Gandhi passport case : पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू

  •  
  • Publish Date - May 26, 2023 / 01:39 PM IST,
    Updated On - May 26, 2023 / 01:39 PM IST

नई दिल्ली : Rahul Gandhi passport case : पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी को तीन साल के लिए NOC दी है। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की एनओसी की मांग की थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ एक साल की एनओसी की परमिशन देने की बात कही थी।

यह भी पढ़ें : पीएम मोदी ने 9 साल में लिए ये 9 बड़े फैसले, जिन्होंने बदला देश का इतिहास 

सुब्रमण्यम स्वामी ने कही ये बात

Rahul Gandhi passport case :  स्वामी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित हैं। न्यायालय न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का प्रयोग कर सकता है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने जवाब में कहा, पासपोर्ट रखने का अधिकार, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह, एक पूर्ण अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

यह भी पढ़ें : तीर्थ यात्रियों का दूसरा जत्थे ने शिर्डी के लिए भरी उड़ान, मंत्री उषा ठाकुर ने बुजुर्गों के साथ गाए भजन 

राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई

Rahul Gandhi passport case :  बुधवार को नए पासपोर्ट के लिए NOC की मांग कर रहे राहुल गांधी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। स्वामी ने NOC जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार-बार विदेश जाते हैं। उनके बाहर जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वामी को जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी जवाब में राहुल को 10 साल के लिए पासपोर्ट वाली याचिका का विरोध किया है।

राहुल को इसलिए चाहिए पासपोर्ट

आपको बता दें कि संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की NOC की जरूरत है।

यह भी पढ़ें : Dongargarh news: हवस मिटाने के लिए फेंका प्यार का जाल, शादी करने की बात पर बनाने लगा बहाने, फिर युवती ने जो किया 

नेशनल हेराल्ड मामले में शामिल है राहुल का नाम

Rahul Gandhi passport case :  राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते वक्त कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी।

एक हफ्ते के लिए विदेश यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई को एक हफ्ते के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वह 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के इवेंट में भी शामिल होंगे।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें