नई दिल्ली : Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करना उनको भारी पड़ गया है। गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मांमले में कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने यह आदेश देते हुए 16 दिसंबर को अगली सुनवाई तय की है।
Rahul Gandhi Defamation Case: बता दें कि, यह मामला पांच साल पुराना है। सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष, भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर पांच साल पहले विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिस पर अब निर्णय आया है। विजय मिश्र ने अपने परिवाद में लिखा है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह पर विवादित टिप्पणी कर रहे थे।
Rahul Gandhi Defamation Case: भाजपा नेता विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, परिवादी व दो गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को दंडाधिकारी ने आइपीसी की धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए तलब किया है। उन्हें समन जारी कर नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
Rahul Gandhi Defamation Case: विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि, किसी के खिलाफ झूठी बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने वालों को राजनीति में नहीं रहना पांच साल बाद अच्छा निर्णय आया है। अभी तो सजा होना बाकी है चाहिए। याचिकाकर्ता विजय मिश्र ने कहा कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुईं। क्योंकि, वे खुद भाजपा से जुड़े हुए थे। उनकी भी समाज में मानहानि हुई है। इसलिए, उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था।
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