नई दिल्ली : Rahul Gandhi’s parliament membership ended : लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता खारिज कर दी है। लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता खारिज कर दी है। बता दें सूरत की एक अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें गुरुवार को दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें।
Rahul Gandhi’s parliament membership ended :अदालत के सजा सुनाए जाने के बाद से ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर खतरे में आ गई थी। जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार, दो साल या उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘दोषसिद्धि की तारीख से’ अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक अयोग्य रहेगा।
Rahul Gandhi’s parliament membership ended : राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने की खबर आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि “हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ेंगे। हम भयभीत या चुप नहीं होंगे। पीएम से जुड़े अडानी महामेगा स्कैम में जेपीसी के बजाय, राहुल गांधी अयोग्य हैं। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति।”
“We will fight this battle both legally & politically. We will not be intimidated or silenced. Instead of a JPC into the PM-linked Adani MahaMegaScam, Rahul Gandhi stands disqualified. Indian Democracy Om Shanti,” tweets Congress Gen Secy in-charge Communications Jairam Ramesh… pic.twitter.com/ttjS8reONA
— ANI (@ANI) March 24, 2023
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