राजस्थान की अदालत ने छह नए नगर निगमों के चुनाव की समय सीमा बढ़ाने संबंधी याचिका खारिज की

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राजस्थान की अदालत ने छह नए नगर निगमों के चुनाव की समय सीमा बढ़ाने संबंधी याचिका खारिज की

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  • Publish Date - September 30, 2020 / 07:35 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

जयपुर, 30 सितंबर (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य में नव सृजित छह नगर निगमों में चुनाव कराने की समयसीमा बढ़ाए जाने संबंधी राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है।

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के छह नगर निगमों के लिए इस साल 31 अक्टूबर के बजाय 31 मार्च, 2021 को चुनाव कराने के अनुरोध करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी और राज्य सरकार को 31 अक्टूबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया।

पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि पंचायत चुनाव सुचारू ढंग से हो सकते हैं, तो नगर निगम के चुनाव नहीं कराने के लिए कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता।

इससे पहले, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का हवाला देते हुए चुनाव स्थगित कर दिए गए थे।

जयपुर, जोधपुर और कोटा शहरों के तीन नगर निगमों के लिए चुनाव नंवबर 2019 में होने थे, लेकिन सरकार ने उन्हें छह नगर निगमों में विभाजित कर दिया था और वार्डों के सीमांकन के कारण चुनाव स्थगित कर दिए थे। इसके बाद कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण चुनाव स्थगित किये गये।

भाषा सिम्मी पवनेश

पवनेश