जयपुर, 13 अप्रैल (भाषा) राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव स्थगित करने के लिए उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में एक आवेदन दायर किया है।
राज्य सरकार ने अपनी याचिका में अदालत के पूर्व आदेश का पालन करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है, जिसमें 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने यह निर्देश स्थानीय निकाय चुनाव में देरी को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया था। याचिकाएं संयम लोढ़ा और गिर्राज देवंदा ने दायर की थीं।
सरकार ने विस्तृत आवेदन दाखिल करके अदालत को सूचित किया कि वह निर्धारित समयसीमा में चुनाव कराने में असमर्थ है।
शहरी विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि महाधिवक्ता राजेंद्र ने सोमवार को अदालत में यह आवेदन प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा, “हमने अदालत को दो प्रमुख चुनौतियों के बारे में बताया है, जिनके कारण 15 अप्रैल तक चुनाव कराना संभव नहीं है। हमने समय बढ़ाने की मांग की है।”
मंत्री के अनुसार, सरकार ने अदालत को बताया कि ओबीसी आयोग का सर्वेक्षण पूरा करने में अधिक समय लगेगा।
उन्होंने कहा, “ओबीसी आयोग के पहले चरण के सर्वे में कुछ खामियां सामने आईं। इसलिए आयोग ने कई स्थानों पर कलेक्टरों को पुनः सर्वे कराने का निर्देश दिया। दूसरे चरण और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में कम से कम दो से तीन महीने लगेंगे।”
भाषा बाकोलिया
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