राजस्थान: विधायक रवींद्र सिंह भाटी को उच्च न्यायालय से मिली राहत

राजस्थान: विधायक रवींद्र सिंह भाटी को उच्च न्यायालय से मिली राहत

राजस्थान: विधायक रवींद्र सिंह भाटी को उच्च न्यायालय से मिली राहत
Modified Date: July 8, 2026 / 01:15 am IST
Published Date: July 8, 2026 1:15 am IST

जोधपुर, सात जुलाई (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और पांच अन्य लोगों के खिलाफ़ दर्ज मामले में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। यह मामला एक लोक गायिका की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 और 79 के तहत दर्ज की गई थी, जो कथित तौर पर आपराधिक धमकी और किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्यों या कहे गए शब्दों से संबंधित है।

वकील योगेंद्र सिंह चरण के ज़रिए उच्च न्यायालय से राहत की गुहार लगाने के बाद, न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक इस मामले में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी।

भाषा

रविकांत सुभाष

सुभाष


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