राजस्थान: दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति लड़ सकेंगे नगर निकाय चुनाव, विधेयक को मिली मंजूरी

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राजस्थान: दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति लड़ सकेंगे नगर निकाय चुनाव, विधेयक को मिली मंजूरी

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  • Publish Date - March 10, 2026 / 10:01 PM IST,
    Updated On - March 10, 2026 / 10:01 PM IST

जयपुर, 10 मार्च (भाषा) राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, जिसके कानून बनने पर राज्य में दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी नगर निकाय चुनाव लड़ सकेंगे।

इससे पहले संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति अब नगर निकायों के चुनावों में भाग ले सकेंगे।

उन्होंने कहा कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए दो से अधिक संतान वाले व्यक्तिओं को नगर निकाय चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का निर्णय पहले लिया गया था।

उन्होंने कहा कि आमजन में बढ़ी सजगता के कारण बदले परिदृश्य में यह नियम अब अप्रासंगिक है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप इसे संशोधित करने का निर्णय लिया गया है और इससे अनुभवी लोगों को नगर निकायों जरिये लोकतांत्रिक रूप से चुने जाने का अधिकार मिल सकेगा।

भाषा पृथ्वी जोहेब

जोहेब