राजस्थान: रियल एस्टेट डेवलपर ने सरकारी अधिकारियों पर जमीन के मालिकाना हक में बदलाव का आरोप लगाया

राजस्थान: रियल एस्टेट डेवलपर ने सरकारी अधिकारियों पर जमीन के मालिकाना हक में बदलाव का आरोप लगाया

राजस्थान: रियल एस्टेट डेवलपर ने सरकारी अधिकारियों पर जमीन के मालिकाना हक में बदलाव का आरोप लगाया
Modified Date: December 26, 2025 / 04:31 pm IST
Published Date: December 26, 2025 4:31 pm IST

जयपुर, 26 दिसंबर (भाषा) जयपुर की एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के अधिकारियों पर जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर करने और भूखंड का अवैध रूप से बंटवारा करके उसके मालिकाना हक में बदलाव करने का आरोप लगाया है।

राजदरबार पिंकसिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने जेडीए के आयुक्त को दी गई शिकायत में दावा किया है कि उसने 2005 में भांकरोटा के पास जयसिंहपुरा बास गांव में विलेखों के माध्यम से 3.14 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी थी।

कंपनी ने बताया कि राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम के तहत भूमि कब्जा समेत सभी कानूनी प्रक्रियाएं उसी वर्ष पूरी कर ली गई थीं और जेडीए की मंजूरी भी मिल गई थी।

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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जनवरी 2021 में जेडीए के अधिकारियों ने कंपनी की सहमति के बिना भूमि विभाजन का एक दस्तावेज तैयार किया।

कंपनी का कहना है कि इस दस्तावेज को कोई आधिकारिक स्वीकृति या संख्या नहीं मिली हुई थी, फिर भी इसका उपयोग खाता नंबर और भूमि क्षेत्र बदलने के लिए किया गया।

कंपनी के अनुसार, इस दस्तावेज के चलते भूमि को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया गया और स्वामित्व में अवैध रूप से परिवर्तन कर दिया गया। यह कदम उसकी विधिवत खरीदी गई भूमि पर कब्ज़ा करने के उद्देश्य से उठाया गया।

कंपनी ने इस दस्तावेज को जाली और अवैध बताते हुए इसके निरस्तीकरण की मांग की है। साथ ही, उसने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्रवाई तथा मूल भूमि अभिलेखों की बहाली की मांग भी की है।

जेडीए अधिकारियों ने कहा कि शिकायत की जांच क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। जेडीए के उप-पंजीयक एवं जनसंपर्क अधिकारी नवल किशोर मीणा ने कहा, “यह क्षेत्र प्राधिकरण के जोन-11 में आता है। शिकायत की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी।”

जोन-11 के उप आयुक्त से बात नहीं हो सकी है।

भाषा बाकोलिया भाषा जोहेब

जोहेब


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