राजकोट ‘गेम जोन’ अग्निकांड: सात आरोपियों की आरोपमुक्ति याचिका खारिज, आरोप तय करने का आदेश

राजकोट ‘गेम जोन’ अग्निकांड: सात आरोपियों की आरोपमुक्ति याचिका खारिज, आरोप तय करने का आदेश

राजकोट ‘गेम जोन’ अग्निकांड: सात आरोपियों की आरोपमुक्ति याचिका खारिज, आरोप तय करने का आदेश
Modified Date: July 8, 2025 / 01:23 am IST
Published Date: July 8, 2025 1:23 am IST

राजकोट, सात जुलाई (भाषा) गुजरात के राजकोट शहर की एक अदालत ने 2024 के ‘टीआरपी गेम जोन’ में आग लगने से संबंधित मामले में आरोप मुक्त करने को लेकर सात आरोपियों की याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। इस अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हो गई थी।

यह भीषण आग पिछले वर्ष 25 मई को लगी थी।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डीएस सिंह की अदालत ने राजकोट नगर निगम के तत्कालीन नगर नियोजन अधिकारी (टीपीओ) मनसुख सागथिया सहित सात आरोपियों की आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी और उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।

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विशेष सरकारी अभियोजक तुषार गोकानी ने बताया कि अदालत ने पुलिस रिपोर्ट और आरोपपत्र एवं अन्य दस्तावेजों सहित मामले के रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि सभी आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है।

भाषा प्रीति सुरेश

सुरेश


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