लाल किला विस्फोट: अदालत ने एनआईए हिरासत में आरोपी महिला डॉक्टर को अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी

लाल किला विस्फोट: अदालत ने एनआईए हिरासत में आरोपी महिला डॉक्टर को अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी

लाल किला विस्फोट: अदालत ने एनआईए हिरासत में आरोपी महिला डॉक्टर को अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी
Modified Date: January 16, 2026 / 12:03 am IST
Published Date: January 16, 2026 12:03 am IST

नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट की आरोपी डॉ. शाहीन सईद को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की हिरासत में रहते हुए उनके अधिवक्ता से मिलने की अनुमति बृहस्पतिवार को दी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने गौर किया कि आरोपी ने एजेंसी की हिरासत में रहते हुए अपने अधिवक्ता से मिलने के लिए एक आवेदन दिया था।

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी डॉक्टर के अधिवक्ता ने भी बृहस्पतिवार को एक और आवेदन दाखिल किया जिसमें कहा गया कि एनआईए की हिरासत में सईद से वह भी मिलना चाहते हैं।

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उन्होंने कहा, ‘‘विचाराधीन आवेदन स्वीकार किया जाता है और अधिवक्ता राहुल साहनी को नियम तथा कानून का पालन करते हुए, आज यानी 15 जनवरी 2026 को शाम चार बजे से पांच बजे के बीच केवल 15 मिनट के लिए एनआईए हिरासत में मौजूद आरोपी डॉ. शाहीन सईद से मिलने की अनुमति दी जाती है।’’

अदालत ने बुधवार को आरोपी डॉक्टर की एनआईए हिरासत को तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया था।

आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोटकों से भरी कार में धमाका कर दिया था, जिससे 15 लोगों की मौत हो गई थी।

भाषा यासिर प्रशांत

प्रशांत


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