लालकिला विस्फोट: अदालत ने मल्ला को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा

लालकिला विस्फोट: अदालत ने मल्ला को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा

लालकिला विस्फोट: अदालत ने मल्ला को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा
Modified Date: January 3, 2026 / 03:44 pm IST
Published Date: January 3, 2026 3:44 pm IST

नयी दिल्ली, तीन जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 10 नवंबर को लालकिले के पास हुए विस्फोट मामले के आरोपियों में से एक डॉ. बिलाल नसीर मल्ला को 16 जनवरी तक 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शनिवार को मल्ला को कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस अदालत में पेश किया। मल्ला को 26 दिसंबर को आठ दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा गया था और एजेंसी ने उसकी हिरासत अवधि समाप्त होने पर उसे अदालत में पेश किया।

मीडियाकर्मियों को कार्यवाही कवर करने से रोक दिया गया था।

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आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने मल्ला को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एनआईए ने नौ दिसंबर को मल्ला को दिल्ली में गिरफ्तार किया था और उसे साजिश का मुख्य आरोपी बताया था।

एनआईए की जांच के अनुसार, मल्ला ने जानबूझकर डॉ. उमर-उन-नबी को रसद संबंधी सहायता प्रदान की थी। नबी आत्मघाती हमलावर था, जो वह विस्फोटक से भरी आई20 कार चला रहा था जिसमें 10 नवंबर को लालकिले के बाहर हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे।

एजेंसी ने नौ दिसंबर को बताया कि मल्ला पर आतंकवादी हमले से संबंधित सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप है।

एनआईए ने इस मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन डॉक्टर – मुजम्मिल गनई, अदील राथर और शाहीन सईद और एक धार्मिक उपदेशक मौलवी इरफान अहमद वागे शामिल है।

अन्य पांच में मल्ला, अमीर राशिद अली, सोयब, जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश और यासिर अहमद डार शामिल हैं।

भाषा अमित पवनेश

पवनेश


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