तुरैयूर नगरपालिका सील हटाए, आईडीबीआई बैंक की त्रिची शाखा को काम करने दे : न्यायालय
तुरैयूर नगरपालिका सील हटाए, आईडीबीआई बैंक की त्रिची शाखा को काम करने दे : न्यायालय
नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु के त्रिची (तिरुचिरापल्ली) जिले की तुरैयूर नगरपालिका को आईडीबीआई बैंक की एक शाखा पर लगाए गए सील को हटाने और उसे काम करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।
नगरपालिका ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के छह अगस्त के आदेश के बाद परिसर को सील कर दिया। उच्च न्यायालय ने परिसर को 48 घंटे के भीतर सील करने का निर्देश दिया था।
आईडीबीआई की उक्त शाखा तिरुचिरापल्ली जिले में एक किराए के परिसर से संचालित की जा रही थी। एक शिकायत के आधार पर, अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए नगर निकाय ने यह कार्रवाई शुरू की थी।
उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष यह मामला जब सुनवाई के लिए आया तब बैंक का पक्ष रखने के लिए पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दलील दी कि शाखा 2014 से उक्त परिसर से संचालित की जा रही है जिसे स्थानीय नगरपालिका ने सील कर दिया है।
भाटी ने कहा कि शाखा में करीब 20 हजार ग्राहकों के खाते हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग रूम और लॉकर सुविधा भी है।
उन्होंने अदालत से बैंक शाखा को स्थानांतरित करने के लिए तर्क संगत समय देने और अंतरिम तौर पर उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया।
पीठ ने भाटी की दलीलों पर विचार करने के बाद बैंक को परिसर खाली करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया।
न्यायालय ने बैंक की याचिका का निस्तारण करते हुए कहा, ‘‘इस बीच, परिसर को सील करने के उच्च न्यायालय के निर्देश को स्थगित रखा जाएगा और नगर पालिका, जिसने नौ अगस्त को पहले ही परिसर को सील कर दिया है, वह सील हटाएगी तथा बैंक को सामान्य तरीके से काम करने देगी।’’
भाषा धीरज गोला
गोला

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