गणतंत्र दिवस हिंसा: अदालत ने लाल किला को नुकसान पहुंचाने के दो आरोपियों को जमानत दी

गणतंत्र दिवस हिंसा: अदालत ने लाल किला को नुकसान पहुंचाने के दो आरोपियों को जमानत दी

गणतंत्र दिवस हिंसा: अदालत ने लाल किला को नुकसान पहुंचाने के दो आरोपियों को जमानत दी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:25 pm IST
Published Date: July 12, 2021 1:37 pm IST

नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक महत्व के लाल किला को इस साल गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के दौरान नुकसान पहुंचाने में कथित मिलीभगत रखने के मामले में गिरफ्तार दो लोगों को सोमवार को जमानत दे दी। यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने दर्ज कराया था।

आरोपी बूटा सिंह और गुरजोत सिंह को आठ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर ने दोनों आरोपियों को राहत देते हुए कहा कि एक ही कृत्य के आधार पर उन्हें दो मामलों में आरोपी बनाया गया था और उनसे जुड़ी किसी खास भूमिका का पता नहीं चला है।

न्यायाधीश ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के जमानतदार पेश करने पर उन्हें जमानत दी। उन्होंने दोनों को कई अन्य शर्तों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया।

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उन्होंने बूटा और गुरजोत को जरूरत पड़ने पर और बुलाये जाने पर जांच में सहयोग करने तथा किसी गवाह को धमकी नहीं देने और साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करने को कहा है।

यह मामला एएसआई ने दर्ज कराया था। उल्लेखनीय है कि केद्र के नये कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों ने लाल किले पर धावा बोल दिया था और उन्होंने इसकी प्राचीर पर एक धार्मिक ध्वज लगा दिया था।

भाषा सुभाष दिलीप

दिलीप


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