सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 10 फीसदी आरक्षण

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 10 फीसदी आरक्षण

सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 10 फीसदी आरक्षण
Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: May 20, 2018 10:14 am IST

अगरतला। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सरकारी भर्ती के लिए नया फॉर्मूला लागू किया है। इसके तहत अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य पुलिस बल के पद पर महिलाओं को 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के शिक्षा एवं कानून मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा कि ‘गृह मंत्रालय के तहत आने वाले सभी स्तर पर पुलिस बल में महिलाओं के लिए 10 फीसदी आरक्षण होगा। राज्य में अब तक पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन हमारी सरकार ने पुलिस बल में सभी पदों पर 10 फीसदी आरक्षण महिलाओं को दिया है

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उन्होंने बताया कि कैबिनेट का दूसरा महत्वपूर्ण फैसला नौकरी भर्ती प्रक्रिया में पादर्शिता और निष्पक्षता लाना है। रतनलाल ने कहा, ‘हमने अभी तक लागू नौकरी भर्ती पॉलिसी रद्द कर दी है और बेहतर पारदर्शिता और सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रकिया में निष्पक्षता के लिए कैबिनेट ने नई भर्ती नीति को मंजूर किया है। पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए यह जरूरी कदम है। इसमें कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए और योग्य उम्मीदवार को ही नौकरी मिलनी चाहिए और उसे प्रशासन का हिस्सा बनाना चाहिए।

रतन लाल ने बताया कि ‘यह हमारे विजन डॉक्युमेंट में शामिल है और इसलिए बिप्लब सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए नई नीति को मंजूर किया है।उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछली लेफ्ट सरकार के बनाए रोजगार नियमों को रद्द कर किया है।

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इस मौके पर मौजूद कृषि एवं परिवहन मंत्री प्रानजित सिंघा रॉय ने कहा, ‘पिछली सरकार के दौरान कर्मचारियों की नियुक्ति में पक्षपात करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को नजरअंदाज किया गया। अब से ग्रुप सी और ग्रुप डी की पद पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होगी। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अलग से एक संगठन का गठन होगा, साथ ही त्रिपुरा लोक सेवा आयोग जरूरी सरकारी पदों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों को चुनेगा।

वेब डेस्क, IBC24


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