ब्राह्मणी चील को अवैध रूप से रखने पर रेस्तरां मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
ब्राह्मणी चील को अवैध रूप से रखने पर रेस्तरां मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
अलाप्पुझा (केरल), 14 अप्रैल (भाषा) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित पक्षी प्रजाति की एक छोटी ब्राह्मणी चील को वन और पुलिस अधिकारियों ने यहां स्थित एक रेस्तरां से बचाया। इस मामले में रेस्तरां मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पशु अधिकार संगठन ‘पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स’ (पेटा) इंडिया ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
ब्राह्मणी चील, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (डब्ल्यूपीए) की अनुसूची-I के तहत सूचीबद्ध है।
पेटा इंडिया ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि संगठन को रेस्तरां मालिक द्वारा एक ब्राह्मणी चील को अवैध रूप से रखे जाने का पता चला।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि रेस्तरां में पक्षी का पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कथित इस्तेमाल किया जा रहा था।
बयान के अनुसार, पेटा इंडिया ने अलाप्पुझा पुलिस और रानी वन प्रभाग के साथ मिलकर उक्त रेस्तरां पर छापा मारा और पक्षी को बचाया।
इसमें कहा गया कि ‘छापेमारी के बाद, रानी वन प्रभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (डब्ल्यूपीए) के संबंधित प्रावधानों के तहत रस्तरां मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच की जा रही है।’
भाषा प्रचेता पवनेश
पवनेश

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