आरजी कर मामला : उच्च न्यायालय चिकित्सक के परिवार, सीबीआई और दोषी की दलीलें सुनेगा

आरजी कर मामला : उच्च न्यायालय चिकित्सक के परिवार, सीबीआई और दोषी की दलीलें सुनेगा

आरजी कर मामला :  उच्च न्यायालय चिकित्सक के परिवार, सीबीआई और दोषी की दलीलें सुनेगा
Modified Date: January 22, 2025 / 12:25 pm IST
Published Date: January 22, 2025 12:25 pm IST

कोलकाता, 22 जनवरी (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के बलात्कार-हत्या मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को अपर्याप्त बताने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को स्वीकार करने से पहले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), पीड़िता के परिवार और दोषी का पक्ष सुनेगा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा।

सीबीआई ने मामले में अपील दायर करने के राज्य के अधिकार का विरोध करते हुए दावा किया कि अभियोजन एजेंसी वह है और उसे सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील दायर करने का अधिकार है।

 ⁠

सियालदह की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले सीबीआई, पीड़िता के परिवार और दोषी के वकीलों के माध्यम से उनकी दलीलें सुनेगी।

भाषा शोभना मनीषा

मनीषा


लेखक के बारे में