संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के अवैध निर्माण मामले की सुनवाई अब 28 जुलाई को

संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के अवैध निर्माण मामले की सुनवाई अब 28 जुलाई को

संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के अवैध निर्माण मामले की सुनवाई अब 28 जुलाई को
Modified Date: July 22, 2025 / 09:28 pm IST
Published Date: July 22, 2025 9:28 pm IST

संभल, 22 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के संभल जिले से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क द्वारा कथित अवैध निर्माण से संबंधित मामले की सुनवाई वकीलों के न्यायिक कार्य से दूर रहने के कारण मंगलवार को स्थगित कर दी गई और इसके लिए 28 जुलाई की तारीख तय की गई है।

यह मामला दीपा सराय इलाके में बिना स्वीकृत नक्शा प्राप्त किए एक मकान के निर्माण से संबंधित है।

अधिकारियों ने बताया कि विनियमित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) ने पिछले साल पांच दिसंबर को सांसद को एक नोटिस जारी किया था, जिसके बाद कई बार रिमाइंडर (अनुस्मारक) भी भेजे गए।

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एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि आपत्तियां उठाए जाने के बाद सांसद को संशोधित भवन मानचित्र प्रस्तुत करने के कई अवसर दिए गए। आठ जुलाई को, सांसद को आवश्यक सुधारों वाला मानचित्र प्रदान किया गया।

हालांकि बर्क ने दावा किया कि उन्हें यह प्राप्त नहीं हुआ है, यह प्रतिक्रिया अदालत को असंतोषजनक लगी। मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीएम अदालत ने सांसद पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। यह राशि जमा करा दी गई है।

एसडीएम ने संवाददाताओं से कहा कि हालांकि मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन स्थानीय बार एसोसिएशन के न्यायिक कार्य से दूर रहने के आह्वान के कारण यह नहीं हो सकी।

नतीजतन, मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। इससे पहले 15 जुलाई को भी वकीलों के कार्य से दूर रहने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी।

भाषा

सं, आनन्द, रवि कांत रवि कांत


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