समीर वानखेड़े ने इस दिग्गज NCP नेता के खिलाफ दर्ज करवाया मानहानि का केस, जानें क्या है पूरा मामला

Sameer Wankhede filed a defamation case : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान

समीर वानखेड़े ने इस दिग्गज NCP नेता के खिलाफ दर्ज करवाया मानहानि का केस, जानें क्या है पूरा मामला

Sameer Wankhede

Modified Date: November 29, 2022 / 07:58 pm IST
Published Date: August 15, 2022 8:43 am IST

नई दिल्ली : Sameer Wankhede filed a defamation case : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुंबई के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद खूब सुर्खियां बटोरी थी। समीर एक बार फिर चर्चा का विषय बनाए हुए हैं। उन्होंने एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ मुंबई पुलिस में मानहानि का केस दर्ज कराया है। ये केस उन्होंने महाराष्ट्र सामाजिक न्याय विभाग की मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति से क्लीन चिट मिलने के बाद दर्ज कराया।

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नवाब मलिक ने समीर पर लगाए थे ये आरोप

Sameer Wankhede filed a defamation case :  समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। यहां बताते चलें कि नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए वानखेड़े पर एससी-एसटी के फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया था। उस समय समीर वाखेड़े फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस की जांच कर रहे थे।

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गोरेगांव पुलिस ने दर्ज किया मामला

Sameer Wankhede filed a defamation case :  अधिकारी के मुताबिक, पुलिस ने रविवार को समीर वानखेड़े की शिकायत के आधार पर मानहानि के आरोप में नवाब मलिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुंबई की गोरेगांव पुलिस ने आईपीसी के साथ साथ एससी और एसटी एक्ट की धारा 500 और 501 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांज गोरेगांव डिवीजन के एसीपी करेंगे।

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एससी-एसटी कमीशन ने समीर वानखेड़े को दी थी क्लीन चिट

Sameer Wankhede filed a defamation case :  NCB के पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को एससी-एसटी कमीशन ने क्लीन चिट दे दी। समीर पर यह आरोप था कि वह सरकारी नौकरी पाने के लिए जाली जाति प्रमाण पत्र जमा किया था। आरोप को लेकर जांच की गई थी। मामले पर एक अधिकारी ने बताया कि यह आदेश महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने शुक्रवार को जारी किया। आदेश में कहा गया है कि भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी वानखेड़े जन्म से मुस्लिम नहीं थे। यह साबित हो गया है कि वह महार जाति से हैं, जो अनुसूचित जाति (SC) की श्रेणी में आती है।

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