न्यायालय ने गौतम नवलखा को घर में नजरबंद करने की मंजूरी दी

न्यायालय ने गौतम नवलखा को घर में नजरबंद करने की मंजूरी दी

न्यायालय ने गौतम नवलखा को घर में नजरबंद करने की मंजूरी दी
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: November 10, 2022 1:41 pm IST

नयी दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा के घर में नजरबंद करने के अनुरोध को बृहस्पतिवार को मंजूर कर लिया और कहा कि प्रथम दृष्टया उनकी चिकित्सीय रिपोर्ट खारिज करने की कोई वजह नहीं है।

न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि घर में नजरबंद करने के आदेश को 48 घंटे के भीतर अमल में लाया जाए।

पीठ ने नवलखा को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को 2.4 लाख रुपये जमा कराने का भी निर्देश दिया। एनआईए ने पुलिस कर्मी उपलब्ध कराने के लिए यह खर्च आने का दावा किया था।

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न्यायालय ने यह भी कहा कि नवलखा को एक महीने के लिए घर में नजरबंद करने के दौरान कम्प्यूटर तथा इंटरनेट इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी।

नवलखा (70) एल्गार-परिषद माओवादी संबंध मामले में जेल में बंद हैं।

भाषा गोला नरेश

नरेश


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