Bihar Voter List Revision: SC का चुनाव आयोग को निर्देश, SIR में आधार कार्ड भी मान्य दस्तावेज, कांग्रेस ने फैसले का किया स्वागत

Bihar Voter List Revision: SC का चुनाव आयोग को निर्देश, SIR में आधार कार्ड भी मान्य दस्तावेज, कांग्रेस ने फैसले का किया स्वागत

Bihar Voter List Revision: SC का चुनाव आयोग को निर्देश, SIR में आधार कार्ड भी मान्य दस्तावेज, कांग्रेस ने फैसले का किया स्वागत

Bihar Voter List Revision/ Image Credit: IBC24 File

Modified Date: August 22, 2025 / 07:35 pm IST
Published Date: August 22, 2025 7:35 pm IST
HIGHLIGHTS
  • वोटर लिस्ट सुधार में आधार कार्ड समेत 11 दस्तावेज मान्य होंगे
  • मतदाता अपने नाम को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज करा सकेंगे
  • सुप्रीम कोर्ट ने ECI को बूथ एजेंटों द्वारा जमा दावों पर रसीद देने का आदेश दिया

नई दिल्ली: Bihar Voter List Revision बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट में सुधार के लिए 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया मतदाता अनुकूल होनी चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

Bihar Voter List Revision सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि एसआईआर के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता दावों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी नाम फिर से दर्ज करा सकते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने इसके साथ चुनाव आयोग को अपने बूथ स्तरीय एजेंट को खास निर्देश जारी करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों की ओर से प्रस्तुत दावों के बदले रसीद प्रदान करें। ताकि वे मतदाताओं को आवश्यक फॉर्म जमा करने में सहायता कर सकें।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कही ये बात

वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिहार में जारी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा, “हम इस फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि हम शुरूआत से, जब से SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है यही मांग कर रहे हैं। आधार कार्ड पहचान का एक मूल दस्तावेज है और अगर उसी को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे? हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ी, इसी से पता चलता है कि चुनाव आयोग की नीयत में खोट है।


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IBC24 डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूं, जहां मेरी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति सहित प्रमुख विषयों की खबरों की कवरेज और प्रस्तुति है। वर्ष 2016 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं और अब तक 8 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए न्यूज़ राइटिंग और डिजिटल टूल्स में दक्षता हासिल की है। मेरे लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है—सटीक, तेज और असरदार जानकारी पाठकों तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। बदलते डिजिटल दौर में खुद को लगातार अपडेट कर, कंटेंट की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।