न्यायालय का, कॉरपोरेट धोखाधड़ी मामले की छानबीन कर रहे पत्रकार को पर्याप्त सुरक्षा देने का निर्देश |

न्यायालय का, कॉरपोरेट धोखाधड़ी मामले की छानबीन कर रहे पत्रकार को पर्याप्त सुरक्षा देने का निर्देश

न्यायालय का, कॉरपोरेट धोखाधड़ी मामले की छानबीन कर रहे पत्रकार को पर्याप्त सुरक्षा देने का निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:24 PM IST, Published Date : October 18, 2022/8:58 pm IST

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त को उस पत्रकार को पर्याप्त एवं प्रभावी सुरक्षा देने का निर्देश दिया, जो एक कॉरपोरेट धोखाधड़ी मामले की छानबीन कर रहे हैं और अपना पीछा एवं हमला किये जाने का दावा किया है।

शीर्ष न्यायालय के 12 अक्टूबर के आदेश के बाद भी पत्रकार को सुरक्षा मुहैया नहीं कराये जाने के बारे में सूचित किये जाने पर प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश जारी किया।

यह विषय 12 अक्टूबर को शीर्ष न्यायालय के समक्ष उठाया गया, जब पीठ एक कंपनी से जुड़ी अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। कंपनी ने 27 बैंक से कथित तौर पर रिण लिया था और धन की हेराफेरी की थी।

इसके बाद, पीठ ने अपने आदेश में जिक्र किया कि बंद लिफाफे में एक हलफनामा उसे सौंपा गया था, जिसमें संकेत दिया गया है कि विषय की छानबीन कर रहे एक पत्रकार का कुछ अज्ञात लोग पीछा कर रहे हैं।

पीठ ने पिछले हफ्ते जारी किये गये अपने आदेश में जिक्र किया, ‘‘सीलबंद लिफाफे में उक्त हलफनामा की एक प्रति अटार्नी जनरल को भेजी जाएगी, जिन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि विषय पर पर्याप्त रूप से गौर किया जाएगा और उक्त व्यक्ति एवं उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएंगे।’’

मंगलवार को, अधिवक्ता जय अनंत देहाद्री ने यह विषय पीठ के समक्ष उठाया और कहा कि आदेश के बावजूद नोएडा में रह रहे इस पत्रकार को कोई सुरक्षा नहीं मुहैया की गई।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने पीठ से कहा कि यदि गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त को उपयुक्त निर्देश जारी किये जाते हैं तो पर्याप्त एवं प्रभावी कदम तत्काल उठाये जाएंगे।

पीठ ने मंगलवार को कहा, ‘‘इसलिए, हम पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्ध नगर को संबद्ध व्यक्ति को पर्याप्त एवं प्रभावी पुलिस सुरक्षा मुहैया करने का निर्देश हैं। ’’

पीठ ने निर्देश दिया कि दस्तावेज की प्रतियां पुलिस आयुक्त कार्यालय को भी भेजी जाएं।

भाषा सुभाष मनीषा

मनीषा

 

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