न्यायालय ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की 31 जनवरी की समय सीमा 2 सप्ताह बढ़ायी
न्यायालय ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की 31 जनवरी की समय सीमा 2 सप्ताह बढ़ायी
नयी दिल्ली, 12 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की मतदान प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह के माध्यम से प्रस्तुत याचिका के बाद समय सीमा बढ़ा दी, जिसमें कहा गया था कि आयोग ने 31 जनवरी से 10 दिनों के लिए समय बढ़ाने के वास्ते एक अंतरिम आवेदन दायर किया है।
सिंह ने कहा कि अदालत ने पहले 31 जनवरी की समय सीमा तय की थी, लेकिन कुछ जिला परिषदों और पंचायतों के चुनाव होने हैं, इसलिए लगभग 10 और दिनों की आवश्यकता है।
पीठ ने स्थानीय निकाय चुनावों की चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो सप्ताह का समय बढ़ा दिया, साथ ही रजिस्ट्री को एसईसी के आवेदन को क्रमांकित करने का निर्देश दिया।
महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत पार कर जाने के आरोप वाली एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने कहा कि उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव होंगे, लेकिन यह याचिकाओं के परिणाम के अधीन होगा।
पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी गिरि से कहा, “यदि लक्ष्मण रेखा का 50 प्रतिशत पार हो चुका है, जैसे कि इस मामले में जहां यह 52 प्रतिशत है, तो चुनाव होंगे, लेकिन यह इन याचिकाओं के परिणाम के अधीन होगा।”
इसने इस मामले में किसी भी नए हस्तक्षेप आवेदन पर यह कहते हुए विचार करने से इनकार कर दिया कि इनका उद्देश्य केवल चुनाव प्रक्रिया में देरी करना है और इस तरह की सभी याचिकाएं स्थानीय निकाय चुनावों के बाद सूचीबद्ध की जाएंगी।
भाषा प्रशांत दिलीप
दिलीप

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