सीबीआई विवाद,सुप्रीम कोर्ट ने कहा-वर्मा,अस्थाना केस की जांच 2 हफ्ते में हो,राव न लें कोई बड़ा फैसला | SC On CBI Case :

सीबीआई विवाद,सुप्रीम कोर्ट ने कहा-वर्मा,अस्थाना केस की जांच 2 हफ्ते में हो,राव न लें कोई बड़ा फैसला

सीबीआई विवाद,सुप्रीम कोर्ट ने कहा-वर्मा,अस्थाना केस की जांच 2 हफ्ते में हो,राव न लें कोई बड़ा फैसला

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:48 PM IST, Published Date : October 26, 2018/7:51 am IST

नई दिल्ली सीबीआई विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सीबीआई के वर्तमान मुखिया नागेश्वर राव कोई भी बड़ा अथवा नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। उनके अब तक लिए गए फैसलों को एक सीलबंद लिफाफे में पेश करने के लिए भी अदालत ने कहा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ जांच सीवीसी दो हफ्ते में पूरी करे और यह जांच सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।

गौरतलब है कि सीबीआई का अंदरुनी विवाद सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजते हुए एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया दिया था। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वर्मा ने कहा था कि सीबीआई निदेशक का कार्यकाल दो साल का होता है और उन्हें हटाने की कार्रवाई सीबीआई की स्वतंत्रता पर आघात है।

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मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच दो हफ्तों में पूरी हो। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके पटनायक निगरानी में सीवीसी जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है।

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सीवीसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच 10 दिन में पूरी नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि जांच तय समय में ही पूरी होनी चाहिए और इस मामले को लटकाना नहीं चाहिए। इसके बाद तुषार मेहता ने तीन हफ्तों का समय मांगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए दो हफ्तों का समय दिया।

वेब डेस्क, IBC24