राजनीतिक पार्टियों को SC का निर्देश, 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करना होगा दागियों को चुनने की वजह, नहीं तो..

राजनीतिक पार्टियों को SC का निर्देश, 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करना होगा दागियों को चुनने की वजह, नहीं तो..

राजनीतिक पार्टियों को SC का निर्देश, 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करना होगा दागियों को चुनने की वजह, नहीं तो..
Modified Date: November 29, 2022 / 08:21 pm IST
Published Date: February 13, 2020 6:30 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजनीतिक दलों को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन के कारणों को अपलोड करना है।

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बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला राष्ट्रीय चुनावों में राजनीति के अपराधीकरण में बढ़ोत्तरी को देखने के बाद लिया है। वहीं पार्टियों को चुनाव आयोग को 72 घंटे के भीतर ब्यौरा देना होगा।

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सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को अखबारों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अपनी वेबसाइट पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चयन का कारण बताते हुए वेबसाइट पर उनका परिचय पत्र, उपलब्धियां और उनके अपराध का विवरण प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है।

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वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा काम नहीं करने वाले राजनेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। हालांकि सूचना नहीं देने पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी कोर्ट ने नहीं बताया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में खलबली मच गई है।

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